मानगो सहारा सिटी की नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला हमेशा सुर्खियों में रहा है। दुष्कर्म मामले में नाम सामने आने पर पटमदा के तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा को पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया था और एमजीएम थाना प्रभारी रहे इमदाद अंसारी को लाइन हाजिर कर दिया गया था। तीन माह में मानगो थाना की पुलिस ने दोनों को क्लीन चिट दे दिया था।

पीड़िता की मां ने रघुवर दास से की थी शिकायत

पीड़िता की मां ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास से मिलकर मामले की शिकायत की थी। मामले की जांच का आदेश सीआईडी को सौंप दिया गया था। सीआईडी मामले की जांच करती रही। इसके बाद 21 सितंबर 2020 को जमशेदपुर के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पांच की अदालत में आरोप पत्र समर्पित कर दिया। इसमें भी दोनों पुलिस अधिकारियों को क्लीन चिट प्रदान कर दी गई। इसके बाद पीड़िता की मां ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने मामले में 22 लोगों को आठ जुलाई 2021 को दुष्कर्म मामले में आरोपित बनाने का आदेश दिया था। मामले को लेकर तत्कालीन लोक अभियोजक आरके शर्मा और पीड़िता की ओर से अधिवक्ता ममता सिंह ने अपना-अपना पक्ष रखा था। वहीं पीड़ित पक्ष की ओर से सीबीआई जांच के लिए न्यायालय में अर्जी दी गई थी। 

पीड़िता के बयान में 22 आरोपितों का नाम आया था सामने

अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सुभाष के न्यायालय में नाबालिग का 14 नवंबर, 2019 को बयान दर्ज किया गया था, जिसमें उसने दो दर्जन लोगों के नाम बताते हुए कहा था कि घटना में सभी की संलिप्तता थी। बताया था कि वह सहारा सिटी में एक कारोबारी के यहां रहती थी। उसके मालिक के यहां इंद्रपाल सैनी काम करता था। शिव कुमार महतो और श्रीकांत महतो सहारा सिटी में बिजली मिस्त्री का काम करते थे। नवंबर 2016 में उसके साथ शिव कुमार महतो ने दुष्कर्म किया। उसका वीडियो भी बनाया था। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। कई लोगों से संबंध बनाने को मजबूर किया। इंद्रपाल सैनी ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। वीडियो बनाया। देह व्यापार करने को मजबूर किया। कई लोगों के यहां इंद्रपाल सैनी ले गया। एमजीएम थाना में डीएसपी और थानेदार ने उसके साथ दुष्कर्म किया। गोमिया की एक महिला उसे थाना से ले गई। उसने देह व्यापार कराया। मामले में पीड़िता की मां की शिकायत पर मानगो थाना में इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो और श्रीकांत महतो के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी 18 जनवरी 2018 को दर्ज की गई थी। पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया था।

तीन नामजद आरोपितों को 25-25 साल की सुनाई गई सजा

अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय के न्यायालय ने 22 जनवरी, 2022 को नाबालिग से दुष्कर्म मामले के तीन नामजद आरोपित इंद्रपाल सैनी, श्रीकांत और शिवकुमार महतो को दोषी पाते हुए 25-25 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में 27 अगस्त, 2022 को श्रीकांत महतो को झारखंड उच्च न्यायालय से अपील बेल मिल गई थी।