रांची। अनुमंडल दंडाधिकारी (सदर) उत्कर्ष कुमार ने मंगलवार की दोपहर 12 बजे से 10 मई तक (60 दिन) या आगामी आदेश तक सात स्थानों पर धारा-144 लागू करने का निर्देश दिया है। इस समयावधि में बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलने या चलने पर भी प्रतिबंध होगा।बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों व कर्मचारियों और न्यायालय कार्य, धार्मिक व अंत्येष्टि कार्यक्रम पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। यह आदेश जिला प्रशासन की ओर से प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी या बल पर लागू नहीं होगा।