राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब करौली जिले के टोडाभीम शहर में सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) विभाग के एक कर्मचारी द्वारा एक नाबालिग लड़की का दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है।

POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज

अधिकारियों के अनुसार, आरोपी सरकारी कर्मचारी सुनील कुमार जांगिड़ है और उसके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और आईपीसी की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

उन्होंने बताया कि आरोपी विभाग में एक कार्यकारी अभियंता के वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात है और घटन सामने आने के बाद उसे तत्काल प्रभाव से उसके पद से निलंबित कर दिया गया है।

पुलिस ने कहा कि हम मामले की आगे जांच कर रहे हैं। विभागीय आदेश के अनुसार, आरोपी सुनील को तत्काल प्रभाव से पद से निलंबित कर दिया गया है और घटना के संबंध में उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई है।

विभाग के अधिकारियों ने कहा कि पीएचईडी में कार्यकारी अभियंता रहे किरोड़ी लाल मीणा पर भी आरोपियों को बचाने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और मामले की जांच को गुमराह करने का आरोप है।