राज्य के होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों के समान वेतन और अन्य सुविधा देने का रास्ता साफ हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने समान वेतन देने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है।

जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।

हाई कोर्ट की खंडपीठ ने इसी साल 12 जनवरी को राज्य सरकार को होमगार्डों को समान वेतन व अन्य भत्ता का लाभ देने को आदेश दिया था।

होमगार्ड को पुलिसकर्मियों के समान सुविधा

कहा था कि जब होमगार्ड के जवान थानों में पुलिसकर्मियों के साथ उसी तरह का काम करते हैं तो उन्हें भी पुलिसकर्मियों की तरह सुविधाएं मिलनी चाहिए।

हाई कोर्ट ने तीन माह के अंदर सरकार को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया था। सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी।

झारखंड उच्च न्यायालय ने होमगार्ड जवानों को समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश शुक्रवार को जारी किया। इस आदेश से चाईबासा में पदस्थापित होमगार्ड जवानों में खुशी की लहर है।