जेडीए ने अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया विफल
जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-11 में ग्राम नेवटा में निजी खातेदारी की करीब चार बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास विफल किया। अतिक्रमण हटाते समय दस्ते पर पथराव करने वाले अतिक्रमियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने पर पुलिस थाने में अभियोग दर्ज कराया गया।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-11 के क्षेत्राधिकार ग्राम-नेवटा में अवस्थित जयसिंहपुरा बास के खसरा नं. 97 में करीब 04 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सड़के, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माणों को जोन-11 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णत: ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। स्थानीय निवासियो द्वारा कार्यवाही के दौरान प्रवर्तन दस्ते व जेसीबी मशीन पर पत्थराव किया गया; राजकार्य में बाधा उत्पन की गई पत्थराव से जेसीबी मशीन के शीशे टूट गये इस संबंध में स्थानीय पुलिस थाना सेज जिला जयपुर पश्चिम में श्रीमती मधु शर्मा, श्री राहुल मीणा, मुकेश मीणा, अनिल शर्मा, श्रवण मीणा बाबूलाल मीणा, व हेमराज मीणा के विरूद्व अभियोग संख्या 19/2022 धारा 143, 332, 336 आईपीसी व 3 पीडीपीपी एक्ट के तहत पंजीबद्व करवाया गया है।उक्त मामले में हेमराज मीणा पुत्र श्री हरीराम निवासी काडोता व अनिल कुमार शर्मा पुत्र सोमदत शर्मा निवासी प्लाट नं.-60 बृजराज एनक्लेव को गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-11, 12, च्त्छ;ैद्ध व स्थानीय पुलिस थाना सेज का जाप्ता तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने व गैर कृषि उपयोग किये जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर खातेदारी सरकार के नाम करने के सबंध में विधिसम्मत कार्यवाही हेतु जोन उपायुक्त-11 को लिखा गया है। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली व अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग को नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही हेतु लिखे जाने की कार्यवाहियॉ सुनिश्चित की जा रही हैं। ताकि अवैध कॉलोनी बसाने की प्रवृति पर प्रभावी अंकुश स्थापित हो सके।