झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्याकांड की जांच को लेकर सुनवाई हुई। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने प्रगति रिपोर्ट पेश की।इसमें कहा गया कि सीबीआई को अपराधियों की वाट्सएप चैट की रिपोर्ट अमेरिका से मंगानी थी। रिपोर्ट आ गई है, लेकिन इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि जब रिपोर्ट आ गई है और उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला तथा निचली अदालत से अभियुक्तों को सजा भी सुना दी गई है, तो अब इस मामले की सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है।

अदालत ने सीबीआई से रिपोर्ट मांगी तो सीबीआई की ओर से कहा गया कि रिपोर्ट दिल्ली कार्यालय को मिली है। वहां से रिपोर्ट मंगाने में समय लगेगा। रिपोर्ट पेश करने के लिए सीबीआई ने दो सप्ताह का समय देने का आग्रह किया। लेकिन अदालत ने दो सप्ताह का समय देने से इन्कार कर दिया और बुधवार को ही रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।पूर्व की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि इस मामले में वह इंटरपोल की मदद ले रहा है। इसकी अनुमति भी केंद्र सरकार से मिल गई है। कुछ वाट्सएप चैट डिलीट कर दिए गए हैं। इसके लिए वाट्सएप अमेरिका से मदद मांगी गई है और उसने सभी चैट उपलब्ध कराने का भरोसा दिया था। चैट की पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है।