करौली। करौली जिले में 7 साल के बालक से गलत हरकत के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को न्यायाधीश अलका बंसल ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।   
  मामले की सुनवाई के दौरान 9 गवाह और 19 दस्तावेज प्रदर्शन कराए गए।
पॉक्सो कोर्ट विशिष्ठ लोक अभियोजक महेंद्र मुद्गल ने बताया कि, पीड़ित के पिता ने हिंडौन सदर थाने में 27 जुलाई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि 9 जुलाई को उसके 7 साल के बेटे को उसके ही गांव में रहने वाला विक्रम पुत्र जुगला बहला फुसलाकर ले गया था। आरोपी बेटे को पास ही स्थित पुरानी हवेली में ले गया। यहां आरोपी विक्रम ने बेटे के साथ गलत हरकत की। डरे-सहमें बेटे ने करीब 20 दिन बाद घटना की जानकारी परिजनों को दी। उसकी शिकायत पर पुलिस ने जांच की और विक्रम को दोषी पाया। इसके बाद सदर थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।
  इस मामले में पुलिस ने 7 अक्टूबर को पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान 9 गवाह और 19 दस्तावेज पेश किए गए। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल कारावास और 1 लाख 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। बालक से कुकर्म का मामला क्षेत्र में काफी चर्चित रहा था। हालांकि पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी को कुछ समय बाद ही गिरफ्तार कर लिया था और जांच पूरी कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया था।